नई दिल्ली ,16 सितंबर 2026
भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) का पुनर्गठन किया है।

सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियमावली, 2024 के नियम 3 के साथ पठित सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा पुनर्गठन किया गया है।

पुनर्गठित केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में निम्नलिखित 18 सदस्य शामिल हैं:
1.विनोद अनुपम
2. मनोज जोशी
3.अभिषेक जैन
4.रिकी केज
5. प्रियदर्शन
6. सुनील शेट्टी
7. हंसराज हंस
8. सुप्रिया यारलागड्डा
9.यतींद्र मिश्र
10. रूपाली गांगुली
11. प्रीति जिंटा
12.नीला माधव पांडा
13. पंकज त्रिपाठी
14. प्रसेनजीत चटर्जी
15.पल्लवी जोशी
16.निशिगंधा वाड
17.वामन केन्द्रे
18. रमेश पतंगे
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 16 सितंबर, 2026 को बोर्ड के पुनर्गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।
![]()
