जामनगर,गुजरात 18 फरवरी 2024

चेक बाउंस मामले में गुजरात के जामनगर की एक अदालत ने शनिवार को फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी को दो साल की सजा सुनाई है ,साथ ही इसी मामले में अदालत ने शिकायतकर्ता को दो करोड़ रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।

बताते चलें कि उद्योगपति अशोक लाल ने अपनी शिकायत में कहा था कि उन्होंने एक फिल्म के निर्माण के लिए संतोषी को एक करोड़ रुपये उधार दिए थे, जिसके एवज में फिल्म निर्माता ने उन्हें 10-10 लाख रुपये के 10 चेक दिए थे। जब उन्होंने चेक बैंक में जमा किया तो खाते में धनराशि की कमी के कारण चेक बाउंस हो गए ।जिसके बाद उद्योगपति अशोक लाल ने राजकुमार संतोषी को कानूनी नोटिस जारी किया। लेकिन संतोषी द्वारा पैसे वापस नहीं किये जाने के बाद उन्होंने 2017 में अदालत का दरवाजा खटखटाया।
बताया जा रहा है कि इसके बाद निर्माता राजकुमार संतोषी ने अपने खिलाफ दायर मामले को मुंबई की अदालत में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया , जिसे शिकायतकर्ता ने सत्र अदालत में चुनौती दी। सत्र अदालत ने निर्देश दिया कि संतोषी के खिलाफ सभी मामलों की सुनवाई जामनगर में की जाये। इसके बाद अदालत ने फिल्म निर्माता के खिलाफ समन जारी किया लेकिन वह इसका जवाब देने में विफल रहे.।
मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश वी.जे. गढ़वी ने संतोषी को दो साल की जेल की सजा सुनाई और उन्हें शिकायतकर्ता को दो करोड़ रुपये देने को कहा, जो कि शिकायतकर्ता से ली गई राशि से दोगुना है।
सूत्रों की माने तो इसके बाद अदालत इसके बाद अदालत ने आदेश पर 30 दिन की रोक लगाने की राजकुमार संतोषी की अपील को स्वीकार कर लिया ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील कर सकें.।

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