पटना 20 अप्रैल 2023
नेटफिल्क्स पर प्रसारित वेब सीरीज ‘खाकी: द बिहार चैप्टर’ को लेकर चल रहे मामले में आईपीएस अमित लोढ़ा की मुश्किलें बढाती ही नजर आ रही हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार पटना हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इंकार कर दिया है।
बताया जा रहा है कि आईपीएस अमित लोढ़ा ने पटना हाई कोर्ट से अपने ऊपर विशेष निगरानी इकाई द्वारा उनपर भ्रष्टाचार के मालमे में दर्ज एफआईआर को रद्द करने अपील की थी। लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी अपील को सिरे से ख़ारिज कर दिया। साथ ही हाई कोर्ट ने उन्हें जाँच एजेंसी को एक हलफनामा दायर करने निर्देश देते हुए कहा है कि इस हलफनामा में वे जाँच एजेंसियों को बताएं कि वे जाँच एजेंसी को हर कदम पर सहयोग करेंगे साथ ही वे जाँच एजेंसी से किसी भी तरह के तथ्य नहीं छुपायेंगे और न ही किसी भी प्रकार से जाँच को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करेंगे।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश डॉ अंशुमान ने स्पष्ट रूप से कहा कि कानून के दायरे में सभी व्यक्ति किसी वैधानिक जाँच एजेंसी को सहयोग करने के लिए पूरी तरह से बाध्य हैंऔरअपीलकर्ता को जाँच एजेंसी को सभी तरह कि जानकारी और दस्तावेज मुहैया करना चाहिए। इसलिए ऐसी परिस्थिति में कोर्ट एफआईआर रद्द करने और मामले कि छानबीन से सम्बंधित किसी तरह का निर्देश नहीं दे सकता है और न ही केस को बंद करने के लिए कह सकता है।