पटना 16 जनवरी, 2024

आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 18 (अठारह) एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ0 एस0 सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि उद्योग विभाग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न वर्गों के गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की स्वीकृति दी गई।

श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 में संशोधन के फलस्वरूप बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 को लागू करने की स्वीकृति दी गई।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत ‘‘मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना’’ के तहत पूर्व से सम्मिलित परीक्षाओं के अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली, केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग, विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग, विभिन्न बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड/आई०बी० पी०एस० तथा विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित परिशिष्ट-1 के अनुसार विभिन्न प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा को सम्मिलित करते हुए उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित दर के अनुसार प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने एवं कुल रू० 9,79,50,000 (रू० नौ करोड़ उनासी लाख पचास हजार) मात्र अनुमानित वार्षिक व्यय की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत नगर परिषद्, मोकामा क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि ृ40,56,15,100/-(चालीस करोड़ छप्पन लाख पन्द्रह हजार एक सौ रू०) मात्र की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत बिहार निवास, नई दिल्ली के पुनर्विकास कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा समर्पित प्राक्कलन के आलोक में राज्य स्कीम मद् में रूपये 121.83 करोड़ (एक सौ इक्कीस करोड़ तिरासी लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से गुर्दा रोग के अंतर्गत गुर्दा प्रत्यारोपण का सफल चिकित्सोपरांत प्रत्येक मरीज के लिए नियमित दवा सेवन हेतु मात्र प्रथम वर्ष के लिए छः-छः माह पर दो किश्तों में कुल राशि ृ2,16,000/-(दो लाख सोलह हजार रूपये) मात्र चिकित्सीय अनुदान की स्वीकृति दी गई।

वित्त विभाग के अन्तर्गत निर्माण कार्य श्रेणी की ळैज् दर में वृद्धि (यथा 12ः के स्थान पर 18ः) के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार के अन्तर्गत कार्य संविदा से संबंधित भुगतान हेतु प्रक्रिया का निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई।

उद्योग विभाग के अन्तर्गत मेसर्स परमान न्युट्रिशनल्स प्रा०लि०, लालगंज, फकुली रोड, ग्राम-कोवा मोहब्बतपुर, वैशाली को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम -7(2) (पअ) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत गया जिलान्तर्गत वालवाहन सोलर लि० के रैयती भूमि मौजा-दाउदपुर, थाना सं०-516, एवं मौजा-बलियारी, थाना सं०-541 कुल रकबा-26.01 एकड़ भूमि (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-प्) से जिला गया, आमस अंचल के मौजा-खैराखुर्द, थाना सं०-510, खाता सं०-26, खेसरा सं०-113, रकबा-22.58 एकड़ एवं मौजा- गोवर्द्धनपुर, थाना सं०-514, खाता सं०-69, खेसरा सं०-88 एवं 33, रकबा-3.31 एकड़ यानि कुल रकबा- 25.89 एकड़ अनावाद बिहार सरकार की भूमि का बदलैन की स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत दुर्गावती जलाशय योजना का पंचम पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 1263.3017 करोड़ रूपये (एक हजार दो सौ तिरसठ करोड़ तीस लाख सत्रह हजार रूपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

वित्त विभाग के ही तहत सिडबी क्लस्टर विकास निधि (ैब्क्थ्) के कार्यान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (ैव्च्) निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई।

परिवहन विभाग के अन्तर्गत मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-146 की उपधारा-2 के संगत प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले बीमा रहित मोटरवाहनों से हुई दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को 5 लाख रूपया तथा गंभीर रूप से घायल पीड़ितों/आश्रितों को 2 लाख 50 हजार रूपया मुआवजा की स्वीकृति दी गई।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ही तहत बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना में कुल वार्षिक व्यय रू० 71,61,240/- (रू० इकहत्तर लाख इकसठ हजार दो सौ चालीस) मात्र पर कुल 07 नए पदों के सृजन एवं प्रशासनिक संरचना के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।

कृषि विभाग के अन्तर्गत बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा (कृषि अधीनस्थ कोटि-7) प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत श्री संजय कुमार ओझा (आई०डी०संख्या-3642), मुख्य अभियंता (कार्यकारी प्रभार), योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना को उनकी वार्धक्य सेवानिवृत्ति दिनांक 31.01.2024 के क्रम में आगामी 01 (एक) वर्ष हेतु अर्थात दिनांक 01.02.2024 से दिनांक 31.01.2025 तक संविदा के आधार पर मुख्य अभियंता के पद पर नियोजित करते हुये उक्त पद के वेतनमान् के अनुरूप निर्धारित मानदेय पर मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना के पद का प्रभार प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत मो० गजनफर, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, मोतिहारी सम्प्रति कर्त्तव्य से लगातार अनुपस्थित के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-14 (गप) में निहित प्रावधानों के तहत् ‘‘सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निर्हरता होगी’’ की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका सं०-1798/2016 में दिनांक-27.03.2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में डॉ० महेश्वर प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ताराजीवर, औराई, मुजफ्फरपुर सम्प्रति बर्खास्त को सेवा में पुनर्बहाल करने संबंधी प्रस्ताव, जिसके अपील वाद सं०-1476/2019 के फलाफल से प्रभावित होने की स्वीकृति दी गइ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत मंत्रिपरिषद की दिनांक 19.08.2020 की बैठक में स्वीकृत बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) अध्यादेश, 2020 के प्रस्ताव को वापस लिए जाने की स्वीकृति दी गई।

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