आरा, 13 फरवरी 2024
आरा कोर्ट ने मंगलवार को हत्या के मामले में माले विधायक मनोज मंजिल समेत 23 आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड में आरोपियों को उम्रकैद के साथ-साथ 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। बताते चले कि अगस्त 2015 में भोजपुर के बड़गांव में जय प्रकाश सिंह की हत्या के मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

मनोज मंजिल अगिआंव विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान माले विधायक हैं। बता दें कि वर्ष 2015 में अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बड़गांव गांव निवासी जय प्रकाश सिंह की लाठी-डंडे एवं ईट-पत्थर से पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद मृतक जय प्रकाश सिंह के बेटे चंदन कुमार के द्वारा मनोज मंजिल सहित 24 लोगों पर हत्या की प्राथमिक की दर्ज कराई गई थी।
मनोज मंजिल ने 2020 में अगिआंव सीट से सीपीआई माले के टिकट से चुनाव जीता था। साल 2022 में ही विधायक मनोज मंजिल को मामले में कोर्ट से जमानत मिली थी। वहीं इस घटना के आठ साल बाद दोषी पाए जाने पर माले विधायक मनोज मंजिल सहित 23 लोगों को आर्थिक दंड लगाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद मनोज मंजिल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
विधायक को सजा की खबर मिलने के बाद आरा कोर्ट में उनके समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। तरारी से माले विधायक सुदामा प्रसाद भी विधायक मनोज मंजिल से मिलने पहुंचे। विधायक मनोज मंजिल ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि यह. राजनीतिक साजिश है उन्हें फंसाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे हाई कोर्ट में अपील करेंगे। बताते चलें कि कोर्ट के फैसले के बाद अब मनोज मंजिल कि विधायिकी खतरे में है सम्भावना जताई जा रही है कि उनकी विधान सभा की सदस्यता खत्म हो सकती है।