वाराणसी 13 मार्च 2024
वाराणसी की एमपी-एमएलए अदालत ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास के साथ दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बांदा जेल में कैद मुख्तार के खिलाफ फर्जी लाइसेंस का यह 8वां मामला था जिसमें फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने बीते मंगलवार को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को 36 साल पुराने मामले में वाराणसी की अदालत ने फैसला सुनाया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्तार अंसारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में पेश हुए थे। बताते चलें कि इससे पहले बाहुबली मुख्तार अंसारी को सात मामलों में सजा हो चुकी है। जिनमे सात में से तीन मामलों में वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ही सजा सुनाई थी।