नई दिल्ली 29 अगस्त 2026

डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने कृत्रिम मादक पदार्थों की तस्करी पर अपनी निरंतर कार्रवाई जारी रखते हुए, 25.08.2026 को दो खुफिया अभियानों में बेंगलुरु में लगभग 14.9 किलोग्राम एम्फेटामाइन और पुणे में लगभग 2.53  किलोग्राम एम्फेटामाइन के साथ 878 ग्राम एमडीएमए टैबलेट जब्त किए, जिनका कुल वजन 18 किलोग्राम से अधिक था। इन दोनों मामलों में चार व्यक्तियों को मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है।

25.08.26 को, खुफिया जानकारी पर आधारित एक अभियान में, डीआरआई के अधिकारियों ने केएसआर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर एक भारतीय महिला यात्री को रोका, जो नई दिल्ली से बेंगलुरु ट्रेन से यात्रा कर रही थी और उस पर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री ले जाने का संदेह था।

उसके सामान की विस्तृत जांच करने पर लगभग 14.9 किलोग्राम वजन के क्रिस्टलीय पदार्थ से भरे सात पैकेट बरामद हुए। प्रारंभिक जांच में, एक फील्ड ड्रग डिटेक्शन किट का उपयोग करने पर एम्फेटामाइन की उपस्थिति का संकेत मिला। बरामद मनोरोगी पदार्थ, साथ ही संबंधित पैकिंग और छिपाने की सामग्री को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया।

कार्यवाही के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर, डीआरआई अधिकारियों ने निर्धारित डिलीवरी स्थान पर त्वरित कार्रवाई की। मालवाहक से सामान लेने के लिए मौके पर पहुंचे एक व्यक्ति को रोक लिया गया। आगे की कार्रवाई में पहले प्राप्तकर्ता से प्रतिबंधित सामान लेने आए एक अन्य  व्यक्ति को भी रोक लिया गया। प्रतिबंधित सामान के परिवहन और उसे प्राप्त करने के प्रयास में शामिल तीनों व्यक्तियों को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया।

25.08.2026 को एक अन्य असंबंधित खुफिया-आधारित अभियान में, डीआरआई ने पुणे जंक्शन स्टेशन पर एक अन्य भारतीय महिला यात्री को रोका, जो दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से पुणे होते हुए ट्रेन से यात्रा कर रही थी।

उसके सामान की विस्तृत जांच करने पर लगभग 2.53 किलोग्राम वजन का सफेद/पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ बरामद हुआ, जिसे एम्फेटामाइन बताया जा रहा है, और साथ ही 878 ग्राम वजन की गोलियां भी बरामद हुईं, जिन्हें 3,4-मिथाइलेनेडियोक्सीमेथैम्फेटामाइन (एमडीएमए) बताया जा रहा है। बरामद प्रतिबंधित सामग्री को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया और यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया।

नवीनतम बरामदगी देश भर में चल रहे कृत्रिम नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने और तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए डीआरआई के गहन प्रयासों का हिस्सा है। दो सप्ताह के भीतर, डीआरआई ने पांच अभियानों में लगभग 150 किलोग्राम एम्फेटामाइन टाइप स्टिमुलेंट (एटीएस) नामक नशीले पदार्थ जब्त किए हैं, जिनमें भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा पर दो अभियानों में 76 किलोग्राम मेथम्फेटामाइन टैबलेट और सऊदी अरब के जेद्दाह के लिए भेजे जा रहे एक निर्यात खेप में मक्का/कॉर्न में मिलाकर छिपाए गए 55.86 किलोग्राम मेथम्फेटामाइन शामिल हैं। 

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