औरंगाबाद,06 मई 2024

19 अप्रैल 2024 को हुए 37-औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन प्रक्रिया में प्रतिनियुक्त 5 कर्मियों को अपने कर्तव्य पर उपस्थित नही रहने को जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी , औरंगाबाद द्वारा गम्भीरता से लिया गया है ।

जिसके फलस्वरूप उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 131 भी अधिरोपित की जा सकती है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी , औरंगाबाद द्वारा इस संदर्भ में उन सभी से कारण पृच्छा करते हुए भुगतान की गई राशि को सरकार खाते में जमा कराने का भी निर्देश दिया गया है।

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