मुंबई 25 जून 2024

गैंगस्टर अबू सलेम को नवी मुंबई के तलोजा जेल से दूसरी जेल में न भेजने की याचिका को सेशन कोर्ट ने किया खारिज ।
1993 के मुंबई बम विस्फोट और अन्य मामलों में तलोजा जेल में बंद गैंगस्टर अबु सलेम ने मुंबई सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसे दूसरी जेल में शिफ्ट ना किया जाए। लेकिन सेशन कोर्ट ने उसकी इस याचिका को ख़ारिज कर दिया है। बताते चलें कि अबू सलेम इन दिनों नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद है। अबु सलेम ने मुंबई सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसे दूसरी जेल में शिफ्ट ना किया जाए। क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसे तलोजा जेल से किसी दूसरे जेल में स्थानांतरित किया जाता है तो इससे उसकी जान को ख़तरा हो सकता है।

गैंगस्टर अबू सलेम की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि तलोजा जेल से बाहर शिफ्ट करने का निर्णय उन्हें मारने की साजिश थी क्योंकि कुछ महीनों में उनके रिहा होने की संभावना है। वर्तमान जेल उनके लिए बहुत सुरक्षित थी और अन्य जेलों में प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सदस्यों द्वारा उन पर हमला किया जा सकता है। जेल प्रशासन की तरफ से अबु सलेम की ओर से दायर की गई याचिका का विरोध किया गया। याचिका का विरोध करते हुए जेल प्रशासन की तरफ से कहा गया कि जेल में बंद कैदियो का एक जेल से दूसरे जेल में स्थानांतरित किया जाना आम बात है। जेल प्रशासन ने कोर्ट को यह भी बताया कि जिस कोठरी में अबू सलेम को रखा गया है उसे फिर से बनाने कि जरुरत है और तलोजा में उसके लिए कोई अन्य सुरक्षित कोठरी नहीं है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सेशन कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम की उसे नवी मुंबई के तलोजा जेल से दूसरी जेल में न भेजने की याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि 3 जुलाई तक अबु सलेम को तलोजा से किसी दूसरे जेल में शिफ्ट ना किया जाए।

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