पटना 29 जुलाई 2026
अमर्यादित आचरण व अनुशासनहीनता के आरोप में पश्चिम चम्पारण में दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। बुधवार को शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के निर्देश पर डीईओ ने यह कार्रवाई की। विभाग ने दोनों शिक्षकों के कृत्य को पद की गरिमा और सरकारी सेवक के आचरण नियमों का उल्लंघन माना है।

निलंबित की गई विशिष्ट शिक्षिका गीतांजलि देवी और विशिष्ट शिक्षक रामप्रवेश पासवान नरकटियागंज प्रखंड के बरवा-2 स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत थे। विभाग द्वारा दोनों से स्पष्टीकरण मांगा गया था। तय अवधि तक उत्तर नहीं मिलने पर निलंबन की कार्रवाई की गई।
निलंबन अवधि में शिक्षिका का मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, रामनगर तथा शिक्षक का मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, मझौलिया तय किया गया है। दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र अलग से जारी किया जाएगा।
सुपौल के विद्यालय में पढ़ाई के दौरान सोने वाले दो शिक्षक निलंबित,बच्चों के भविष्य के साथ लापरवाही बर्दाश्त नहीं : शिक्षा मंत्री
सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय, खोरिया में कक्षा अवधि के दौरान सोने वाले दो विशिष्ट शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के निर्देश के बाद शिकायत की जांच की गई जिसमें आरोप सही पाए गए। जांच प्रतिवेदन के आधार पर डीईओ ने दोनों विशिष्ट शिक्षकों दिनेश कुमार मंडल एवं देवेन्द्र सरदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
शिक्षा मंत्री तिवारी ने कहा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई और उनके भविष्य के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री तिवारी ने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। विद्यालयों में अनुशासन, नियमित पठन-पाठन और विद्यार्थियों के हितों से समझौता करने वाले किसी भी शिक्षक या कर्मी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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