नई दिल्ली 12 अगस्त 2026

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर देते हुए बताया कि भारत टैक्सी – सहकारी मॉडल मॉबिलिटी प्लेटफ़ॉर्म के विस्तार के लिए सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है ।सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (एसटीसीएल) द्वारा संचालित भारत टैक्सी बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अधीन पंजीकृत है । यह समिति अधिनियम के प्रावधानों और अपनी पंजीकृत उप-विधियों के अनुसार कार्य करती है ।

राजयसभा में अपने लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (एसटीसीएल), जो कि एक बहु-राज्य सहकारी समिति है, द्वारा संचालित एवं सहकारिता-आधारित डिजिटल ऐप मोबिलिटी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का दिल्ली-एनसीआर, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के शहरों में आधिकारिक रूप से शुभारंभ कर दिया गया है

दिनांक 04.08.2026 की स्थिति के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म पर 8.48 लाख सारथी और 44.27 लाख ग्राहक पंजीकृत हो चुके हैं।

अन्य शहरों और राज्यों में भारत टैक्सी की सेवाओं का शुभारंभ सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (एसटीसीएल) द्वारा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं और आवश्यक अनुमोदनों के अध्यधीन किया जाता है। यह विस्तार परिचालन संबंधी तैयारी, सारथियों की उपलब्धता, सांविधिक आवश्यकताओं की पूर्णता, तथा संबंधित राज्य सरकारों, सहकारी संस्थाओं एवं अन्य हितधारकों के साथ समन्वय जैसे कारकों के आधार पर किया जाता है।

भारत टैक्सी की सेवाओं का अन्य शहरों एवं राज्यों में विस्तार सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (एसटीसीएल) द्वारा किया जाता है।

भारत टैक्सी ने किफ़ायती दरों, पारदर्शिता और सारथी कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक सहकारिता-आधारित प्रचालन संरचना को अपनाया है। इसके प्रमुख उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

  1. सारथियों  के लिए शून्य-कमीशन मॉडल को अपनाया;
  2.  अप्रत्यक्ष शुल्कों के बिना पारदर्शी एवं पूर्वानुमेय किराया ढांचा;
  3.  सारथियों की आय को स्थिर करने के लिए सदस्यता-आधारित  सहभागिता
  4.  सारथी-सदस्यों  के लिए बीमा कवर और कल्याणकारी योजनाओं से लिंकेज जैसे सामाजिक सुरक्षा उपायों की सुविधा; तथा
  5. अंगीकरण और पहुँच को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों, सहकारी संस्थाओं और सार्वजनिक निकायों के साथ सहयोग के माध्यम से विस्तार।

सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (एसटीसीएल) द्वारा संचालित भारत टैक्सी बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अधीन  पंजीकृत है । यह समिति अधिनियम के प्रावधानों और अपनी पंजीकृत उप-विधियों के अनुसार कार्य करती है । भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म के विस्तार के लिए सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है ।

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