पटना, 28 जुलाई 2026
अब राज्य के विभिन्न विद्यालयों में परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशन पीरियड) में कार्यरत शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक भी स्थानांतरण के लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के महत्वपूर्ण निर्देश पर मंगलवार को शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत यह बड़ा निर्णय लिया। इस फैसले से टीआरई-3 के शिक्षकों के भी तबादले की प्रक्रिया में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। सामान्य शिक्षकों की तरह वे भी समायोजन/समानुपातीकरण तथा पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे।

श्री तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के हितों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। शिक्षकों से प्राप्त सुझावों और व्यावहारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। हमारा उद्देश्य शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी और शिक्षक हितैषी बनाना है।
गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने 21 जुलाई 2026 को जारी विस्तृत दिशा-निर्देश में परिवीक्षा अवधि में कार्यरत शिक्षकों को स्थानांतरण के दायरे से बाहर रखा था। अब बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के नियम-11 के तहत प्राप्त संशोधन की शक्ति का प्रयोग करते हुए इस प्रावधान को स्थानांतरण की पहली प्रक्रिया के लिए शिथिल कर दिया गया है। इस संशोधन के अलावा अधिसूचना के अन्य सभी प्रावधान पहले की तरह लागू होंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी।
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