पटना 04 मई 2023

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ (The Kerala Story) की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल यानि शुक्रवार 5 मई को फिल्म की रिलीज़ का रास्ता साफ़ हो गया है।

बताते चले कि ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद से ही फिल्म का विरोध शुरू हो गया था। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर केंद्र सरकार तथा अन्य पक्षों को थिएटर, ओटीटी प्लेटफॉर्म और अन्य मीडिया में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया था। साथ ही उसने कहा था कि इंटरनेट से फिल्म का ट्रेलर भी हटाया जाना चाहिए। मुस्लिम संगठन ने अपनी याचिका में कहा, इस फिल्म का उद्देश्य स्पष्ट तौर पर घृणा और समाज के विभिन्न वर्गो के बीच दुश्मनी फैलाना है। फिल्म में यह संदेश दिया गया है कि गैर-मुस्लिम लड़कियों को उनके सहपाठी बहला-फुसलाकर इस्लाम स्वीकार कराते हैं और इसके बाद उन्हें पश्चिम एशिया के देशों में भेज दिया जाता है जहां उन्हें जबरन आतंकवादी समूहों में शामिल किया जाता है।याचिका में कहा गया है, फिल्म में पूरे मुस्लिम समुदाय की बुराई की गई है। इससे याचिकाकर्ताओं तथा देश के सभी मुसलमानों की जिंदगी और रोजी-रोटी पर संकट पैदा हो जाएगा। यह संविधान की धारा 14 और 21 का सीधे-सीधे उल्लंघन है। याचिका में आगे कहा गया है, फिल्म में दिखाया गया है कि चरमपंथी मौलानाओं के अलावा आम मुस्लिम युवा भी अपनी गैर-मुस्लिम सहपाठियों को बहलाने-फुसलाने और उन्हें कट्टरवादी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे चरमपंथी मौलानाओं के निर्देश के अनुसार, उनके सामने दोस्ताना और अच्छा बर्ताव करते हैं।

मीडिया सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ (The Kerala Story) की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के नए प्रयास को खारिज करते हुए कहा कि किसी फिल्म को बनाने में प्रोड्यूसर्स का बहुत पैसा और समय लगाता है और एक्टर्स भी इसके लिए बहुत काम करते हैं, और बाजार तय करेगा कि क्या यह स्तर तक है या नहीं है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट में फिल्म की रिलीज को रोकने को लेकर याचिका डाली जा चुकी है।
सूत्रों की माने तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पदीर्वाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एक तो सेंसर बोर्ड (CBFC) ने फिल्म को रिलीज कर दिया है, दूसरा, केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, और तीसरा, कल हमने कहा था कि हम अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार नहीं करेंगे। अब, इन चरणों के पूरा हो जाने के बाद और अब हमारे लिए इस तरह की अर्जी सुनना उचित नहीं है।

निर्माता विपुल अमृतलाल शाह और निर्देशक सुदीप्तो सेन के अनुसार उनकी फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। बताते चले कि कुछ दिनों पहले ही दिनों इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने A सर्टिफिकेट जारी किया है। बताया जा रहा है कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म से कथित तौर पर 10 सीन हटाया है।

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