वाराणसी ,31 जनवरी 2024

ज्ञानवापी मामले में बुधवार को वाराणसी की जिला अदालत ने अपना फैसला सुनते हुए ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी। यह फैसला वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सुनाया। बताया जा रहा है कि जिला जज ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि व्यास तहखाने में 7 दिन के अंदर पूजा पाठ की तैयारी कर ली जाए.।

व्यास तहखाने में पूजा पाठ कराने की जिम्मेदारी कोर्ट ने वादी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड को दी है।अदालत के फैसले के बाद व्यास तहखाने में पूजा कौन करेगा? और पुजारी कहा के होंगे? इस पर चर्चा शुरू हो गई है ।
बताते चले कि कोर्ट में याचिका दायर करने वाले वादी शैलेन्द्र पाठक ने कोर्ट से तहखाने में व्यास परिवार को पूजा पाठ करने की इजाजत मांगी थी। उन्होंने दावा किया था कि व्यास तहखाने में देवता के विग्रह की पूजा का काम सोमनाथ व्यास किया करते थे। यहां उन्हीं का परिवार पूजा पाठ करता आया है.। खुद वादी शैलेन्द्र पाठक व्यास परिवार से आते हैं। और वह सोमनाथ व्यास के नाती है। यह परिवार बनारस के शिवपुर में रहता है.।

मीडिया सूत्रों के अनुसार व्यास तहखाने में शैलेन्द्र पाठक पुजारी होंगे!। क्योंकि इन्हीं का परिवार व्यास तहखाने में 1993 से पहले पूजा पाठ करता आ रहा है। कहा जा रहा है कि व्यास तहखाना शैव परंपरा से जुड़ा है इसलिए इसी परंपरा के अनुसार यहां पूजा की जाएगी।

बताते चलें कि अदालत के फैसले पर जहाँ हिन्दू पक्ष में ख़ुशी का माहौल है वहीँ मुस्लिम पक्ष इस फैसले से नाखुश है। मुस्लिन पक्ष ने कहा कि वह जिला अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।

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