पटना 01 अक्टूबर 2024

आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 45 (पैतालीस) एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ0 एस0 सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए सबसे पहले बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2025 के लिए बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और निगोसियेबुल इन्स्ट्रूमेंट्स ऐक्ट के तहत बिहार राज्य में अवकाश की घोषणा की स्वीकृति दी गई। उन्होंने आगे अन्य निर्णयों की जानकारी निम्नवत् दी।

परिवहन विभाग के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बिहार राज्य के निवासी एवं बिहार राज्य से निर्गत वैध चालन अनुज्ञप्ति धारक वाहन चालकों (यथा ट्रक, बस, ऑटो, टैक्सी आदि) के तथा उनके परिवार के सामाजिक-आर्थिक उन्नयन एवं उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि करने हेतु ‘‘मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना, 2024’’ के तहत विभिन्न सहायता प्रदान करने तथा उसपर होनेवाले व्यय का भुगतान बिहार सड़क सुरक्षा निधि से करने की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत सिवान जिलान्तर्गत नगर पंचायत, महाराजगंज में ग्राम धनछुहां एवं जगदीशपुर को शामिल करने की स्वीकृति दी गई।भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत भवन निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन ‘‘बापू टॉवर समिति’’ के गठन एवं बिहार सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत निबंधन हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

वाणिज्य-कर विभाग के अन्तर्गत राज्य मेंं शहरी गैस वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रति उपभोक्ता, प्रतिदिन 50,000 एससीएमडी तक की बिक्री के मामलों में प्राकृतिक गैस (PNG )की घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री पर वैट की दर को 20ः से घटाकर 12.5ः करने तथा माल (Goods) का विनिर्माण करने वाले औद्योगिक इकाईयोंं को इन्डस्ट्रियल कनेक्सन के माध्यम से प्राकृतिक गैस (च्छळ) की बिक्री पर वैट की दर को 20ः से घटाकर 5ः करने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली-2024 के प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान की गई।

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