बिहार शरीफ 26 मई 2024

रविवार को शशांक शुभंकर , जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह – जिलाधिकारी एवं श्री अशोक मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, नालंदा की संयुक्त अध्यक्षता में स्वच्छ, निष्पक्ष ,पारदर्शी, स्वतंत्र एवं भयमुक्त वातावरण में निर्वाचन संपन्न कराने के उद्देश्य से 29 नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई ।

जिलाधिकारी महोदय ने उपस्थित सभी प्रत्याशियों /अभिकर्ताओं को मतदान के तिथि (01.06.2024)
की व्यवस्था के बारे में आवश्यक जानकारी देते हुए बताया कि :-

1.मतदान अवधि 07:00 बजे पूर्वाह्न 06:00 बजे अपराह्न तक
2.Mock Poll- मतदान अभिकर्ता को मतदान प्रारंभ होने के 90 मिनट पहले (05:30 AM तक) मतदान केन्द्र पहुँच जाना चाहिए, ताकि मॉक पोल के समय उपस्थित रहे।
3.मतदान की तिथि को अवकाश सवैतनिक अवकाश
4.मतदान केन्द्र की 100 मी० की परिधि में
. किसी प्रकार का प्रचार नहीं किया जायेगा

  • निर्वाचन संबंधी सरकारी सूचना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का सूचना या चुनाव चिन्ह प्रचारित नहीं किया जायेगा।

5.मतदान केन्द्र के आस-पास किसी प्रकार के हथियार लेकर नहीं जाना है।
6.मतदान केन्द्र से 200 मी० की दूरी पर एक टेबुल/2 कुर्सी लगाकर गैर सरकारी मतदाता पर्ची मतदाता को दे सकते है। यहाँ मतदाताओं की भीड़ नही लगाया जायेगा ।
7.मतदाताओं को मतदान करने से रोकना निषेध रहेगा।
8.मतदाताओं को वाहन उपलब्ध कराना या वाहन से ले जाना गैरकानूनी है।

9.वाहन की व्यवस्था

  1. एक वाहन अभ्यर्थी के लिए
  2. एक वाहन निर्वाचन अभिकर्त्ता के लिए
  3. एक वाहन कार्यकर्त्ता के लिए (प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए)
  4. प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक मतदान अभिकर्त्ता बनाया जा सकता है (प्ररूप-10)
    11.मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता निम्नांकित सामग्री ले जा सकते है :-
  5. प्रारूप 10 में नियुक्ति पत्र
  6. मतदाता सूची की प्रति
  7. एक Brass Seal
  8. कागज / कलम / पेंसिल
  9. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया है ई०वी०एम० की विवरणी

12.मतदान की गोपनीयता को बनाये रखना है।
13.स्वच्छ / निष्पक्ष / पारदर्शी मतदान हेतु प्रत्येक मतदान केन्द्र पर पर्याप्त सुरक्षा बालों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
14.मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग / माइक्रो प्रेक्षक की व्यवस्था की गई है।

  1. मतदान केन्द्रों पर पीने का पानी/शेड/शौचालय आदि की व्यवस्था उपलब्ध है।
    16.प्रत्येक मतदान केन्द्र पर आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा कर्मी उपलब्ध रहेंगें।
    17.विधि-व्यवस्था के संधारण हेतु वरीय पदाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण में रहेगें।
    18.जिला नियंत्रण कक्ष एवं 1950 (जिला सम्पर्क केन्द्र) 24 घंटे कार्यरत रहेगा।
  2. मतदान केन्द्र एवं आस-पास की प्रत्येक गतिविधि की सूक्ष्मता से मॉनीटरींग की जायेगी।

पुलिस अधीक्षक महोदय ने प्रत्याशियों/ अभिकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के परिधि में अभ्यर्थी के साथ अंगरक्षक का प्रवेश निषेध रहेगा ,
मतदान केंद्रों पर भीड़ तंत्र पर नियंत्रण हेतु आप सभी का सहयोग अपेक्षित है , इवीएम एवं अन्य से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष में तुरंत सूचित करें, ताकि समय रहते समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सके । इस अवसर पर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी , जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित सभी प्रत्याशी/ अभिकर्ता गण उपस्थित थे ।

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