रांची 28 जून 2024

कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन 149 दिनों बाद होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से बाहर निकले। इसके बाद उन्होंने अपने पिता शिबू सोरेन और मां रूपी सोरेन से उनके मोरहाबादी स्थित आवास पर पहुंचकर मुलाकात की।

हेमंत सोरेन के जेल से बाहर निकलते ही बड़ी संख्या में जेएमएम समर्थकों ने उनका स्वागत किया और नारे लगाए। उनकी पत्नी और जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने न्यायपालिका और लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज का दिन भावुक कर देने वाला है।
जेल सेव् बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, षड्यंत्र रचकर और झूठी कहानी गढ़कर मुझे पांच महीने तक जेल में रखा गया। आगे उन्होंने कहा कि “आखिरकार कोर्ट के आदेश पर राज्य की जनता के बीच हूं। कोर्ट का जो आदेश आया है, वह देखने-समझने लायक है। हमने जिस लड़ाई का संकल्प लिया है, उसे मुकाम तक पहुंचाएंगे। “
हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से कहा कि आप सभी न्यायपालिका के आदेश की समीक्षा करें और देश की जनता तक पहुंचाएं। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि “न्याय की प्रक्रिया बड़ी लंबी हो गई। आज देश में राजनेता, पत्रकारों और आम लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी जेल में भेज दिया गया है। जो लड़ाई और जो संकल्प हमने लिया है उसको हम जरूर पूरा करेंगे. आज एक संदेश है कि किस तरीके से हमारे खिलाफ षड़यंत्र करके जेल में डाला गया। “
जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय की एकल पीठ ने शुक्रवार की दोपहर को सोरेन की जमानत मंजूर कर ली।बताया जा रहा है कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, कोर्ट के समक्ष अब तक जो तथ्य लाए गए हैं, उसमें यह मानने का कोई आधार नहीं है कि सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं। हाईकोर्ट का ऑर्डर जारी होने के बाद रांची सिविल कोर्ट में उनके भाई बसंत सोरेन और कुमार सौरव ने 50-50 हजार रुपए के दो निजी मुचलके भरे। इसके बाद उन्हें रिलीज करने का ऑर्डर जेल भेजा गया। जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

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